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कोशी क्षेत्रीय विकलागं,विधवा,वृद्ध कल्याण समिति सहरसा का संसोधित नियमावली
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- संस्था से अभिप्राय है - कोशी क्षेत्रीय विकलागं,विधवा,वृद्ध
कल्याण समिति सहरसा।
- समिती से अभिप्राय हैं- संस्था की कार्यकारणी समिति।
- पदाधिकारी से तात्पर्य हैं-
अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,महासचिव,सचिव,संयुक्त सचिव,कोषाध्यक्ष।
- ऐक्ट से तात्पर्य हैं- सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860
- वर्ष से तात्पर्य हैं—1ली अप्रैल से 31 मार्च तक
- संस्था से अभिप्राय है - कोशी क्षेत्रीय विकलागं,विधवा,वृद्ध कल्याण समिति सहरसा।
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- प्रत्येक वयक्ति को संस्था के उददे्श्यों एवं नियमों का पालन करते
हुए ही वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन
देना होगा जिसकी स्वीकृती या अस्वीकृती कार्यकारणी समिती द्वारा प्रदान की जाएगी।
प्रत्येक सदस्य को 11/- रुपया प्रवेश शुल्क एवं 5/- रुपया मासिक सदस्यता शुल्क एवं
35/- सिमिति विकास शुल्क देय होगा ।
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- स्वंय त्यागपत्र देने पर।
- पागल या मृत्यु होने पर।
- सदस्यता शुल्क नही देने पर।
- समिति द्वारा अविश्वाश प्रस्ताव करने पर।
- न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
- बिना कारण बताये समिती की लागातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने
पर।
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- समिति 11(ग्यारह) सदस्यों की होगी ।
- समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया
जाएगा।
- समिती कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।
- अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधी के लिए उक्त पद पर
किसी सदस्य को मनोनित कर सकती है।किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना
होगा।
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- कार्यकारणी समिती का अधिकार एंव कार्य-
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- संस्था के चल एवं अचल संपत्ति के उत्तरदायी होंगें ।
- संस्था के सभी कार्यों का सम्पन्न विधिवत करना और प्रस्ताव पारीत
करना ।
- उप शाखा का निर्माण करना।
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- आमसभा के अधिकार एवं कार्य –
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- समिती के पदाधिकारी एंव सदस्यों का निर्वाचन करना।
- अंकेक्षक का नियुक्ती करना।
- अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।
- अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर निर्णय लेना ।
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- कार्यकारिणी समिती की बैठक प्रत्येक माह में होगी।
- आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में होगी ।
- आवश्यकता पडने पर बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं।
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- एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के
अन्दर महासचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख
होना चाहिए। अगर महासचिव उक्त अवधी के अन्दर बैठक नही बुलाते हैं तो आवेदकों को
अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय का निर्णय हेतु उक्त अवधी के अर्न्तगत बैठक
का आयोजन कर सकते हैं।
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- प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा कोरम के आभाव
में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुन स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यकता नही होगी।
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- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जाएगी।
- आम बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी।
- आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जाएगी।
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- प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क ।
- सरकारी अनुदान एवं ऋण।
- विशेष शुल्क एवं चंदा ।
- राष्ट्रियकृत बैंक राष्ट्रिय वित्त संस्थान एवं अंतराष्ट्रिय वित्त
संस्थान से ऋण।
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- संस्थान के आय व्यय का लेखा जोखा नियमित रुप से रखा जाएगा तथा आम
सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से प्रतीवर्ष कराया जाएगा ।
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- संस्था के सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेगा जहाँ कोई भी
सदस्य महासचिव के अनुमती से सदस्य पंजी,लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण
कर सकते हैं।
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- नियमावली में कोइ संसोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव
पारित करने पर ही किया जाएगा।
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- अगर किसी कारणवश संस्था का विघटन करना पडे तो आमसभा के 3/5 सदस्यों
द्वारा पारित करने पर ही किया जाएगा।
- विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादी के भुगतान के बाद जो चल या अचल
संपत्ति बचेगी यह किसी सदस्य या गैर सदस्य में नही बाँटी जाएगी,बल्कि आम सभा के 3/5
सदस्यों के सहमती से समान उददेश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जाएगी।
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- प्रमाणित किया जाता हैं की यह नियमावली संसोधन की सच्ची प्रतिलिपि
हैं। विनय भूषण प्रसाद(अध्यक्ष) मोहन कुमार(महासचिव) महानन्द लाल दास (सचिव)
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